रायपुर. अंतागढ़ टेप कांड मामले में एसआईटी जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ते जा रही है, वैसे-वैसे घटनाक्रम में भी तेजी से तब्दीली आ रही है. इस कड़ी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के संस्थापक अजीत जोगी द्वारा दाखिल प्रकरण में न्यायालय ने गुरुवार को इंडियन एक्सप्रेस पत्र समूह के डायरेक्टर, संपादक, प्रधान सम्पादक, रिपोर्टर, मुद्रक प्रकाशक के विरूद्ध सीडी की फोरेंसिक रिपोर्ट और अजीत जोगी के कथन के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया है.

जेसीसीजे के प्रदेश प्रवक्ता एवं राजनीतिक सलाहकार अशोक शर्मा ने बताया कि गुरुवार को इस मामले पर संज्ञान लेते हुये माननीय न्यायालय ने इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र समूह के चेयरमैन ऑफ बोर्ड विवेक गोयनका, रिपोर्टर आशुतोष भारद्वाज, मुद्रक प्रकाशक बदरूजा के. ख्वाजा, प्रधान संपादक राजकमल झा और संपादक उन्नीराजन शंकर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाने जाने पर मामला पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया है.

विदित हो कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान वर्ष 2015 में उक्त समाचार पत्र ने एक ऑडियो सीडी के आधार पर अजीत जोगी, अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनित गुप्ता की बातचीत बताते हुए समाचार का प्रकाशन किया था. जिसके पश्चात अजीत जोगी ने अपने अधिवक्ता अशोक शर्मा, सौरभ शर्मा, गोविन्दा बर्मन, श्रीराम शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, गुंजा सोनी के माध्यम से समाचार पत्र के विरूद्ध आपराधिक मानहानि का मामला प्रस्तुत किया था.