हेमंत शर्मा, रायपुर. बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड मामले में वाइस सैंपल को लेकर फैसला आ गया है. एसआईटी की याचिका को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया. न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
बचाव पक्ष के वकील अमित बनर्जी ने बताया कि एसआईटी का जो आवेदन था, उसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने कहा कि वाइस सैंपल आप प्राप्त नहीं कर सकते. बनर्जी ने कहा कि जो तथ्य थे उसे न्यायालय माना है. आदेश पर कहा कि न्यायालय ने चार से पांच पेज का आर्डर दिया है. अभी उसका अध्ययन नहीं किया है. अध्ययन के बाद ही कुछ बता पाऊंगा.
एसआईटी ने आरोपियों के वॉइस सैंपल लेने के लिए जिला न्यायालय में आवेदन लगाया था. मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई थी. मंतूराम पवार अजीत जोगी अमित जोगी और पुनीत गुप्ता के वॉइस सैंपल के लिए एसआईटी ने कोर्ट में आवेदन लगाया था.
गौरतलब है कि अंतागढ़ टेपकांड मामले में कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक ने पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, डॉ रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है. एसआईटी इसके पहले सिद्दिकी से कई दौर की लंबी पूछताछ भी कर चुकी है