हेमंत शर्मा, रायपुर। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई. कोर्ट ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए याचिका खारिज की.
डीडी नगर टीआई मंजुलता राठौर को धमकाने के आरोप में दोनों के खिलाफ एफआईआर किया गया था. मामले में दोनों ने अपर सत्र न्यायाधीश सुमित कपूर की कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी. सरकारी वकील विजय लांजे ने बताया कि कुणाल शुक्ला और गौरीशंकर श्रीवास ने सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुमित कपूर की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी.
सरकारी वकील ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई मामले की सुनवाई के दौरान हमने अपना पक्ष रखा था. पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए और मामले में विवेचना जारी है कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.