न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। नर्मदा नदी को दैवीय जीवन दायिनी मां नर्मदा के रूप में जाना एवं पूजा जाता है। प्रदेश और देश के करोड़ों श्रद्धालु हर साल नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर अरब सागर और वापस अमरकंटक तक मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। वहीं अब नर्मदा परिक्रमा करने के लिए परिचय प्रमाण पत्र लगेगा, जिसे ग्राम पंचायत जारी करेगा। इस संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के नर्मदा परिक्रमा वासियों के पास नर्मदा परिक्रमा वासी होने संबंधी दस्तावेज न होने से परिक्रमा के रास्ते में आने वाले ग्राम या ग्राम पंचायत में एंट्री के दौरान परिक्रमा वासियों को अपनी आईडी प्रूफ करने में समस्या होती है। जिसे देखते हुए राज्य शासन पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश ने नर्मदा परिक्रमा करने वाले परिक्रमा करने वालों को ग्राम पंचायत की ओर से प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
नर्मदा परिक्रमावासी को प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने ग्राम पंचायत में सादे कागज पर आवेदन पेश करना होगा। इसके साथ दो फोटो और एक परिचय आईडी देनी होगी। ग्राम पंचायत आवेदन मिलते ही निर्धारित प्रारूप- 2 में प्रमाण पत्र जारी करेगी। निर्धारित प्रारूप तीन में रजिस्टर मेंटेन करेगी। ग्राम पंचायत परिक्रमा वासियों को प्रमाण पत्र जारी करने से यह सुविधा होगी कि वह नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा घाटी से लगे किसी भी गांव में सरलता से प्रवेश कर सकेंगे और रास्ते में जरूरी होने पर प्रमाण स्वरूप ग्राम पंचायत के जारी प्रमाण पत्र दिखा सकेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी इस प्रमाण पत्र को नर्मदा परिक्रमा वासी की पहचान के रूप में मान्य करेगी।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें


