न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को न्यायालय ने 7 वर्ष की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड दंड से दंडित किया है। इधर पत्नी से परेशान पति ने ब्लेड से अपना हाथ काट लिया। बताया गया कि पत्नी के बार बार मायके चले जाने और लड़ने से परेशान पति ने यह आत्मघाती कदम उठाया है।
पति ने पत्नी को आत्महत्या के लिए किया प्रेरित, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
अनूपपुर न्यायालय ने थाना चचाई के अपराध क्रमांक 83/13 की धारा 306 भादवि में आरोपी छोटेलाल कोल पिता रामदयाल कोल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम खरना, थाना बुढार जिला शहडोल म.प्र. को धारा 306 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
शशि धुर्वे सहा. जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के साथ उसकी पत्नी जिसका विवाह लगभग 20-25 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। मृतिका के दो पुत्र थे, जो ग्राम मेडियारास अपने ससुराल में निवास करती थी। विवाह के कुछ समय बाद से आरोपी अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।
इससे परेशान होकर मृतिका ने 17.02.2013 को अपने जीवन को समाप्त करने के आशय से अग्नि के हवाले कर दिया। उसी समय उसके पुत्र ने नहाते हुए तालाब से अपने घर की ओर देखा तब उसने अपने मामा को जानकारी दी। जिसने थाने में सूचना दी। जिसकी सहायता से जली हुई अवस्था में जिला अस्पताल अनूपपुर लाया गया। जहां पर पदस्थ डॉक्टर द्वारा तहरीर पुलिस को प्रेषित की गई। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए अनुसंधान में लिया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
पत्नी को मायके से वापस बुलाने पति की अनोखी जिद
आम तौर पति द्वारा पत्नी को परेशान करते सुना होगा, लेकिन अनूपपुर जिले से इसका ठीक उलटा मामला सामने आया है। जहां पत्नी से परेशान एक पति ने ब्लेड से हाथ की नश काट कर पत्नी के विरुद्ध थाने में शिकायत करने पहुंचा। दरअसल पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था, जिससे पत्नी छोटे-छोटे वाद विवाद पर मायके चली जाती, बुलाने पर वापस नहीं आती। इतना ही नहीं पत्नी का कहना है कि पैसा दो, लेकिन घर मत आओ। इसी बात पर दोनों में अक्सर विवाद होता रहता है।
जिले के मेडियारास के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान की वर्ष 2010 में उमरिया जिले के मानपुर बलौद में शादी हुई थी। सुल्तान के दो बच्चे है, वह अनूपपुर मुख्यालय में काम करता है। 10-15 दिन में एक बार घर जाता है। घर गृहस्थी का सामान और पैसा परिवार को देता है। इसके बावजूद पत्नी उसे कोई मान नहीं देती, बल्कि घर आने से अक्सर मना करती है। इसी बात को लेकर आए दिन विवाद होता रहता है।
ऐसा ही 20 दिसंबर को भी इसी तरह विवाद में पत्नी मायके चली गई। जब वह लेने गया तो सास-ससुर और उसकी पत्नी ने झगड़ा कर मारपीट की। पत्नी ने उसके साथ आने से मना कर दिया। जिससे नाराज होकर सुल्तान अपने घर वापस लौट आया और पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर हाथ की नश काट ली। उसका मानना है कि शायद ऐसा करने से उसकी पत्नी की अक्ल ठिकाने लग जाये, और वो वापस लौट आए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बहन की हत्या के आरोपित के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर
नगर पंचायत पवित्र नगरी अमरकंटक में 15 सितंबर को दिनदहाड़े आरोपित अमित करायत ने पारिवारिक रंजिश के चलते अपनी सगी चचेरी बहन मृतका करायत (मुस्कान) की घर में घुसकर तलवार से नृशंस हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में दो माह बाद पुलिस और प्रशासन ने आरोपित का घर गिराने की कार्रवाई की है।
जिस जमीन पर आरोपित का मकान बना हुआ था वह सरकारी था। इस कार्यवाही से पहले सितंबर और अक्टूबर माह में नगर पंचायत ने तीन दिन के अंदर मकान का निर्माण स्वामित्व और अनुज्ञा प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए आरोपित के घर पर नोटिस चस्पा की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया था। जिसके बाद आज मकान पर बुलडोजर चलवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी।
आरोपित का घर जमींदोज किए जाने पर मुस्कान के माता-पिता ने खुशी जताते हुए कहा कि न्याय जिंदा है। इसके साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन का धन्यवाद किया। वहीं इस कार्रवाई से लोगों में भी खुशी का माहौल है। लोगों ने कहा ऐसा कृत्य करने वाले पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
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