न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा सुनाई गई है। दो आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही दोनों पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
वरिष्ठ सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी ने बताया कि 11 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने थाना अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट में बताया कि 09 सितंबर 2020 को बेटी को घर में छोड़कर खेत गया था। दोपहर जब पत्नी घर पहुंची तो बेटी नहीं थी। आसपास और रिश्तेदारों से संपर्क किया लेकिन कोई पता नहीं चला। शक हुआ कि नाबालिक बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया हैं।
इसके आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व किया गया। एक माह के बाद 7 अक्टूबर 2020 को नबालिक पीड़िता को ग्राम सुलखारी में सरजू कोल के कब्जे से दस्तयाब किया गया। तब पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2017 में ग्राम डोंगरीटोला (गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला छत्तीसगढ़) का सरजू कोल उसके गांव नुनघटी आया था। सरजू से उसकी जान पहचान हो गई। सरजू उससे शादी करने के लिए बोलने लगा।
09 सितंबर 2020 को सरजू कोल और अमरकंटक निवासी जीवन कोल आए और जबरजस्ती बाइक में बैठाकर उसे ग्राम सुलखारी ले गए। जहां पर दोनों ने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की विवेचना की। इसके बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सरजू कोल और जीवन कोल को तीन अलग-अलग, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 366-क भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 रुपये अर्थदण्ड और धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 20000 रुपये का अर्थदण्ड, कुल 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 24 हजार रुपये की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेंद्र दास महरा ने की।
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