शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त फीस वसूल चुके स्कूलों को वसूली गई राशि अगली फीस में समायोजित करनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद कोरोना काल में प्रदेश के कई स्कूलों ने फीस बढ़ा दी थी और उसकी राशि पालकों से वसूल ली थी। पालकों द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से इसकी शिकायत की गई थी। शिक्षा मंत्री द्वारा जांच का आदेश दिया गया था, जांच में पालकों की शिकायत सही पाई गई थी।

जिसके बाद राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी। सरकार ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्कों की वसूली पर भी रोक लगा दी है। रोक के बाद निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य कोई भी फीस वसूली नहीं कर पाएंगे। जिन स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य कोई राशि छात्रों से वसूली थी उन्हें अब अगली फीस में उस राशि को समायोजित करने का स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है।

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