कई राज्यों में मॉनसून के चलते बारिश का सिलसिला भी जारी है. औसत से अधिक बारिश के चलते पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी भारी जलजमाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं. किसानों की फसलें चौपट होने की खबरें भी आ रही है. ऐसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा मिलेगा। फिलहाल, खरीफ फसलों का बीमा के लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे. किसान 31 जुलाई तक अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल ( www.pmfby.gov.in) के पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं..
व्यक्तिगत नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा
प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा. पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था. प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है. Read More – Boult Crown : 1500 रुपए में मिलेगा Apple Watch Ultra जैसी Smartwatch, देसी कंपनी लाई धांसू वॉच …
कहां-कहां कर सकते हैं आवेदन
किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है. वहीं, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर आवेदन किया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे. साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
नुकसान आकलन के बाद किसानों के खाते में भेजा जाता है मुआवजा
ऊपर दिए गए विकल्पों पर सूचना देने के बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआयना करने के लिए भेजेगी. वह व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा. इन सब प्रकियाओं के पूरा होने के बाद किसान को उनके मुआवजे मिलता है.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है. अधिक जानकारी के लिए आप जन सेवा केंद्र, संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी या किसान कॉल सेंटर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें