भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने जाजपुर जिले के धर्मशाला ब्लॉक में चल रही अवैध खदानों और स्टोन क्रशर इकाइयों के खिलाफ उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, इस्पात और खान विभाग ने खान निदेशक (लघु खनिज) और जाजपुर कलेक्टर को अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कदम उठाने और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
संबंधित अधिकारियों को भेजे गए पत्र में उप सचिव राजेश प्रसाद नायक ने बताया कि उन्हें शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने और जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू ने पहले मुख्यमंत्री मोहन माझी से ब्लॉक में अवैध खदानों, क्रशर इकाइयों और पत्थर खदानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा कि खदानों, पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों और पत्थर खदानों के अधिकांश मालिक वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण), 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करते हैं। इसलिए, अधिकारियों को सभी अवैध इकाइयों को बंद करना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
नियमों के अनुसार, पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों को गांवों से 1 किमी और राजमार्गों से 500 मीटर दूर होना चाहिए। किसी भी पत्थर तोड़ने वाली इकाई को नदियों, तालाबों, टैंकों और अन्य जल स्रोतों के पास काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विधायक ने कहा कि स्कूल, अस्पताल और खेत के पास पत्थर तोड़ने वाली इकाई स्थापित नहीं की जा सकती।

स्थानीय लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि धर्मशाला के तहत पहाड़ियों में अवैध खनन से आस-पास के गांवों और कृषि क्षेत्रों को खतरा है। हम खुश हैं कि अधिकारियों ने अवैध पत्थर खदान इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, “एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा।
- इंदौर में दो चरणों में होगा मॉकड्रिल: हवाई हमले से बचाव का अभ्यास, आमजन को रखनी होगी ये सावधानी
- पड़ोसी बना दरिंदा: मासूम से दुष्कर्म की कोशिश, चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे बच्चे तो…
- हाइवे पर मौत का कोहरामः पीछे से कंटेनर में जा भिड़ी बाइक, 3 की थमी सांसें, 1 लड़ रहा जिंदगी की जंग
- राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा: मायरा से लौट रही पिकअप पलटी, 5 की मौत, 25 घायल
- Indore में BRTS हटाने की कार्रवाई रुकी: हाईकोर्ट के आदेश पर आधी रात को लिया था एक्शन, फिर 100 मीटर चलने के बाद लग गया ब्रेक