Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana : केंद्र और राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए अपने-अपने स्तर पर कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं में आवास, रोजगार, बीमा, पेंशन जैसी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री योजना’. यह केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक स्वास्थ्य योजना है. इसके तहत जरूरतमंद और गरीब तबके का मुफ्त इलाज किया जाता है. इस योजना के तहत सबसे पहले पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, फिर ये लोग सूचीबद्ध अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं.

आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत यानी पैनल में बड़ी संख्या में अस्पताल शामिल हैं. इन अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पैनल में शामिल अस्पताल भी मुफ्त इलाज करने से मना कर देते हैं. यदि सूचीबद्ध अस्पताल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आयुष्मान कार्डधारक का इलाज करने से इनकार करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत पर उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

अगर आयुष्मान कार्ड पैनल में शामिल अस्पताल अपने यहां मौजूद बीमारियों का इलाज करने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर और आधिकारिक पोर्टल पर कर सकते हैं. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं. आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर 14555 है. इस पर देश के किसी भी हिस्से से कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके साथ ही यूपी में रहने वाले लोग 180018004444, मध्य प्रदेश में 18002332085, बिहार में 104, 155368 और उत्तराखंड में 18001805368 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.