साल 2017 में दिल्ली के द्वारका इलाके में हुई 23 साल के होटल मैनेजमेंट ग्रैजुएट अर्नव दुग्गल की संदिग्ध मौत की जांच अब CBI करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस(Delhi Police) की लापरवाही भरी जांच पर सख्त टिप्पणी करते हुए केस केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया। CBI ने 19 दिसंबर 2025 को नई FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल
अर्नव दुग्गल की मां अनु दुग्गल ने कोर्ट में घटना वाले दिन की फोटो पेश की, जिसमें पंखे पर जमी धूल और मकड़जाल बिल्कुल अछूते दिख रहे थे। 2018 में शहर की अदालत ने भी सवाल उठाया कि 80 किलो वजनी व्यक्ति अगर फांसी लगाए तो पंखे की धूल और नाजुक मकड़जाल कैसे बिना हिले रह सकते हैं। कोर्ट ने पुलिस पर जानबूझकर आत्महत्या का रंग देने का आरोप लगाया। जांच में यह भी सामने आया कि गर्दन के पीछे सामान्य फांसी के निशान नहीं थे।
कोर्ट के आदेश पर 2018 में हत्या का केस दर्ज किया गया था, लेकिन आठ साल बीतने के बावजूद मामले में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूरी जांच की, लेकिन हत्या के किसी ठोस सबूत का पता नहीं चला।
परिवार की लड़ाई और हाईकोर्ट का फैसला
अर्नव के माता-पिता ने सालों अदालतों के चक्कर लगाए और दिल्ली पुलिस की जांच को पक्षपाती और सुस्त बताया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट ने केस CBI को सौंपते हुए कहा कि जांच में गंभीर खामियां थीं। कोर्ट ने निर्देश दिए कि CBI पुराने सबूतों की फिर जांच करे और पुलिस की लापरवाही की भी पड़ताल करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सच की तलाश में कभी देर नहीं होती।
क्या है मामला?
अर्नव दुग्गल, जो ITC ग्रैंड भारत होटल में मैनेजर थे और पटेल नगर के रहने वाले थे, 12 जून 2017 को अपनी गर्लफ्रेंड मेघा से मिलने गए। दोनों ने सफदरजंग, मालवीय नगर और नोएडा के क्लबों में पार्टी की। रात में अर्नव ने मेघा को द्वारका सेक्टर-10 के फ्लैट पर छोड़ा। अगले दिन दोपहर में मेघा ने अर्नव को पंखे से लटका हुआ पाया, रस्सी काटकर नीचे उतारा और पिता को सूचना दी। पिता ने पुलिस को बुलाया, जिन्होंने शुरू में इसे आत्महत्या का मामला माना।
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