वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अरपा नदी के पुनरुद्धार मामले में सुनवाई के दौरान नगर निगम सहित 6 विभागों की ओर से अरपा रिवाइवल प्लान पेश करने के बाद मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी है।

हाईकोर्ट अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा निवासी रामनिवास तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें अरपा नदी में बाहरमासी पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग है। हाईकोर्ट ने अरपा नदी में प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दो साल पहले शासन को अरपा रिवाइवल प्लान बनाकर कार्य करने के आदेश दिए थे।
निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि निगम एरिया यानी कोनी से दोमुंहानी तक अरपा में पहुंचने वाले सभी नालों के पानी की सफाई के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अपने जवाब में कहा है कि उद्गम स्थल पर 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। साथ ही 5 एकड़ जमीन वन विभाग से ली जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरपा नदी में गंदे पानी को रोकने निगम की योजना के बारे में भी पूछा। इसमें अरपा को प्रदूषण मुक्त करने 285 करोड़ की योजना निगम ने हाईकोर्ट में पेश की है।