दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को उचित सरकारी आवास आवंटित करने का मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) में सुनवाई के दौरान हल हुआ। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर आवास प्रदान किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह जानकारी दी। मामला आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दाखिल याचिका से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सरकारी आवास की मांग की गई थी।
इस आश्वासन के बाद अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए कोई अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं किए और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों के भीतर सरकारी आवास का आवंटन कर दिया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन के भीतर आवास देने का आश्वासन प्राप्त किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने बताया कि केजरीवाल को निर्धारित समय में सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, “मैं आपके इस बयान पर ध्यान दे रहा हूं कि आप आज से 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करेंगे और मैं याचिकाकर्ता के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित करुंगा।”
CM रेखा गुप्ता पर हमला मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश, आरोपियों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराए पुलिस
इससे पहले 16 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से इस मामले में फैसला लेने में हुई देरी की आलोचना की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार का रवैया सबके लिए एक मुक्त व्यवस्था जैसा है और आवंटन मनमाने ढंग से तय नहीं किया जा सकता। तब केंद्र सरकार से 18 सितंबर तक आवास के लिए मौजूदा प्रतीक्षा सूची और नीति का ढांचा प्रस्तुत करने को कहा गया था।
पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्ट किया कि सरकारी आवास का आवंटन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के तहत होना चाहिए, न कि अधिकारियों की मनमर्जी पर। न्यायाधीश ने कहा, “एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और यह पूरी तरह से आपकी मनमर्जी पर नहीं हो सकती। जब तक एक स्पष्ट और समझने योग्य नीति है, मैं प्राथमिकता तय करने के तरीके के बारे में जानना चाहता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा केवल एक आवंटन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बड़ा सवाल है कि ऐसे मामलों में विवेक (अधिकार) का उपयोग कैसे किया जाता है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
देश-विदेश की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक