गुजरात यूनिवर्सिटी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मानहानि केस में राहत देने से इनकार कर दिया. गुजरात यूनिवर्सिटी ने PM मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
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केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ जारी समन को रद्द कराने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान सिंघवी ने केजरीवाल के पश्चाताप की बात भी कही.
अप्रैल में, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की अगुआई वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक समान याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में सह आरोपी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी याचिका दायर की थी. जस्टिस रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा, “हम मौजूदा याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे और इसलिए खारिज किया जाता है”. बेंच ने कहा, “प्रतिवादी (गुजरात यूनिवर्सिटी) की ओर से दायर शिकायत ना सिर्फ मौजूदा याचिकाकर्ता को लेकर थी, बल्कि संजय सिंह को लेकर भी थी. याचिका को अदालत ने 8 अप्रैल को खारिज कर दिया था.
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अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का मामला संजय सिंह से अलग है, उन्होंने कहा दोनों मामले अलग-अलग हैं. बेंच ने कहा कि केजरीवाल को अपनी याचिका वापस नहीं लेने दी जाएगी. सिंघवी ने अदालत में कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं होता क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ यह सवाल उठाया कि कार्यपालिका से प्रमुख की डिग्री को गोपनीय क्यों रखा जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय को बताना चाहिए कि उसके संस्थान में पढ़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया.
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिग्री को Website पर अपलोड किया गया है और केंद्रीय सूचना आयोग से जारी आदेश को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मेहता ने कहा कि केजरीवाल मानहानि वाले बयान देकर फिर पश्चाताप करने की आदत है.
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