अहमदाबाद- बलात्कारी आसाराम के बेटे नारायण साईं को आज सूरत के सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उम्रकैद के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. सजा की ऐलान के वक्त कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी. पिछले हफ्ते शुक्रवार को उसे सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में दोषी माना था. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज फैसला सुनाया गया.
आपको बता दें कि पुलिस ने पीड़िता बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था. मामले के अनुसार, नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में 53 गवाहों ने बयान दर्ज कराया, जिसमें कई अहम गवाह भी हैं जिन्होंने नारायण साईं को लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाते हुए देखा था या फिर इस कृत्य में आरोपियों की मदद की थी, लेकिन बाद में वो गवाह बन गए. नारायण साईं पर जैसे ही रेप के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया, वैसे ही वह अंडरग्राउंड हो गया था. वह पुलिस से बचकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था.
तत्कालीन सूरत पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए 58 अलग-अलग टीमें बनाई और तलाशी शुरू कर दी थी. एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था.