दिल्ली.वैसे तो सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है लेकिन अगर आपसे कहे कि 88 साल की उम्र में एक महिला सरकारी नौकरी की हकदार होगी तो सुनकर आश्चर्य होगा. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक दिलचस्प फैसले में ये आदेश दिया है.
दरअसल पिछले 41 साल से एक महिला बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी सेवा दे रही थी लेकिन उसकी सेवाएं विभाग ने नियमित नहीं की थी. महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया औऱ कोर्ट ने दिलचस्प फैसला सुना दिया.
महिला ने कोर्ट से अपनी सेवा नियमित करने की अपील की थी. उसका जन्म 1 जनवरी 1930 को हुआ था. 1 अक्टूबर 1977 से महिला ने बकायदा पंजाब के संगरूर जिले के एक स्कूल में कुक के तौर पर सेवा देना आरंभ किया, उनकी सेवा लगातार जारी है औऱ अभी भी वे नौकरी कर रही हैं. उनको सरकार ने कांट्रैक्ट पर रखा हुआ था. सरकार ने अन्य कर्मचारियों की सेवाएं रेगुलर कर दी. जिसके बाद महिला ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया औऱ कोर्ट ने 88 साल की उम्र में भी महिला की सेवाएं नियमित करने का आदेश दे दिया.