इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. एंटी टेरेरिस्ट कोर्ट, लाहौर ने हिंसा मामले में दो जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. इसके अलावा दो अन्य केस में भी इमरान को संभावित एक्शन के पहले राहत मिली है.

इमरान खान को 9 मई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाक रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इमरान के समर्थकों ने पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इस दौरान देश के प्रमुख शहरों में सेना को निशाना बनाते हुए हमला किया गया था.

आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा

पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) चीफ पर आतंकवाद फैलाने के जुर्म में लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस दर्ज किया गया था. इमरान खान पर हिंसा को भड़काने और दहशतगर्दों को सहायता पहुंचाने का इल्जाम लगाया था. मामले में सेना के अनुरोध पर सरकार ने आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी.