ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए. ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. अगर आप रेलवे के नियमों को ध्यान में नहीं रखते तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है. इसी संबंधी रेलवे (Indian Railways) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है.

ये चीज हैं प्रतिबंधित
रेलवे की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं.

रेलवे ने ट्वीट कर कही ये बात
रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकरी दी है. रेलवे ने ट्वीट कर बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है.