सिडनी। कैब सर्विस का तो आपने इस्तेमाल किया ही होगा. गाहे-बगाहे इन कंपनियों की मनमानी से भी दो-चार हुए होंगे. जैसे राइड कैंसल करने पर जुर्माना या अचानक ज्यादा किराया वसूलने जैसी परिस्थिति से रूबरू हुए होंगे. ऐसी ही शिकायतों पर ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने Uber कंपनी पर 115 करोड़ का जुर्माना ठोका है. यही नहीं, कंपनी ने कस्टमर्स से माफी भी मांगी है.

अमेरिकी राइडिंग सर्विस प्रदाता कंपनी Uber पर कस्टमर्स को गुमराह करने और गलत चेतावनी देने के मामले में ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन (ACCC) ने केस दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने कहा कि Uber की ऑस्ट्रेलियाई विंग ने 2017 से 2021 के बीच कुछ राइड कैंसिल करने पर ग्राहकों को चार्ज वसूलने की धमकी देकर और अगस्त 2020 तक पेश की जाने वाली टैक्सी सर्विस के लिए किराया तय करने के लिए गलत सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर कंज्यूमर कानूनों को तोड़ा है. इस आधार पर कोर्ट ने 115 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है.

हालांकि, ACCC और Uber आपसी समझौते के तहत 143 करोड़ रुपए के जुर्माने पर सहमत हो गए थे, लेकिन जज माइकल ह्यूग ओ’ब्रायन ने कहा कि दोनों पार्टियों द्वारा पेश किए गए सबूत नाकाफी थे. सबूतों में सामने आया कि राइड कैंसिलेशन चार्ज के डर से 0.5 फीसदी उबर यूजर्स को मजबूरन राइड पर जाना पड़ा था. इधर, इस फैसले के बाद Uber ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में ऑस्ट्रेलियाई यूजर्स से माफी मांगी है. कंपनी ने लिखा है कि जो गलतियां की हैं, उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों से माफी मांगते हैं और संबंधित चिंताओं के आधार पर हमने अपने प्लेटफॉर्म में सक्रिय तौर पर बदलाव किए हैं.