बारीपदा: मयूरभंज जिला प्रशासन ने बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के ओडिशा सरकार के दृष्टिकोण को देखते हुए मंगलवार को यहां जिला कलेक्टर कार्यालय में जागरूकता रथ का उद्घाटन किया।

अतिरिक्त कलेक्टर दौलत चंद्राकर ने जिला प्रशासन के कुछ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में रथ को रवाना किया।

श्रम रोजगार विभाग और कर्मचारी बीमा योजना के मार्गदर्शन में बाल श्रम निषेध अधिनियम के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं से सभी को अवगत कराने के लिए पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

उक्त कानून के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपने संस्थान में काम करने के लिए नियुक्त करता है, तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई नियोक्ता 14 से 18 वर्ष की आयु के किसी किशोर को खतरनाक काम में लगाता है, तो उस पर भी जुर्माने का प्रावधान है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि बाल श्रमिकों को समाज की मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि अवज्ञा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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