अयोध्या. श्रीराम मंदिर के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर नियम तय हो गए हैं. अब आप मंदिर के आस पास के क्षेत्र में ऊंचे भवन नहीं बना सकेंगे. नियम के मुताबिक 7.5 मीटर ऊंचाई से ज्यादा के निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई है. अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने इस संबंध में एक बोर्ड भी लगा दिया है. नई गाइडलाइनकी के मुताबिक राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र को जोन-1 घोषित कर दिया गया है. साथ ही अब सड़क स्तर से 7.5 मीटर से ज्यादा भवनों की ऊंचाई नहीं हो सकेगी.

जानकारी के मुताबिक अयोध्या धाम के कई क्षेत्रों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है. जिसमें जोन-1 और जोन-2 में अब भवन निर्माण के लिए तय मानक ऊंचाई से ज्यादा भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी. जोन-1 में आने वाले किसी भी नए भवन की अधिकतम ऊंचाई सड़क से मात्र 7.50 मीटर तक ही हो सकेगी. वहीं जोन-2 में ये सीमा 15 मीटर निर्धारित की गई है. प्राधिकरण ने निर्णय अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत लिया है. इसका उद्देश्य राम नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को बनाए रखना और अत्यधिक शहरीकरण को नियंत्रण में रखना है.

इसे भी पढ़ें : योगी सरकार ने किया कमाल : 76 सेतु परियोजनाओं को पूरा करने में लगा सिर्फ साल, बदल रही यूपी की तस्वीर

ये हैं प्रतिबंधित क्षेत्र

राम मंदिर के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र जिसमें भवन निर्माण की ऊंचाई तय की गई है उसमें रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, रायगंज रोड, रानी बाजार चौराहा, तपस्वी जी की छावनी चौराहा, वाल्मीकि भवन, राम की पैड़ी का दक्षिणी भाग, लक्ष्मण घाट और साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे का क्षेत्र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण ने नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है.

गिरा दिया जाएगा भवन

अयोध्या विकास प्राधिकरण के मुताबिक इन नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जो भी व्यक्ति या संस्था बिना स्वीकृति या तय सीमा से ज्यादा ऊंचाई का निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ नोटिस जारी कर भवन को जमींदोज करने तक की कार्रवाई हो सकती है.