नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को बड़ी राहत दी है. 15 नवंबर तक अब सपा नेता आजम खां को फिलहाल पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर विशेष सत्र अदालत को कल यानी गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एडीशनल सेशन कोर्ट को कहा कि वह आजम खान की अपील पर दोषसिद्धि पर 10 नवंबर को सुनवाई करे और निर्णय ले. आज एडीशनल सेशन कोर्ट ने आजम को जमानत दी है और दोष सिद्धि के मसले पर सुनवाई को 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया है. अगर दोष सिद्धि पर सेशन कोर्ट रोक नहीं लगाती है तो अगले दिन यानी 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करे. याद रहे कि आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा हुई है, जिसके बाद उन्हें रामपुर विस की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया. साथ ही विस सीट खाली होने के मद्देनजर आयोग की ओर से उपचुनाव कराने को प्रेस रिलीज जारी की गई.

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बता दें कि बीते 27 अक्टूबर को हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हो गई. आज उनके वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत के लिए गुहार की कोर्ट से आजम खान को राहत मिली है. आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले में आज शीर्ष न्यायालय में बड़ी बहस हुई. आजम खान की ओर से उनकी दलील पी चिदंबरम ने रखा. आजम खान की तरफ से पी चिदंबरम कोर्ट में दलील और अपना पक्ष रखा.

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