रायपुर। थाने में पादरी की पिटाई के मामले में गिरफ्तार आरोपी बजरंग ध्रुव की अंतरिम जमानत याचिका जेएमएफसी ओमप्रकाश साहू की अदालत ने खारिज कर दी. आरोपी ने उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना काल में जारी आदेश को आधार बनाते हुए याचिका लगाई थी.
जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी आरोपी की जमानत याचिका जेएमएफसी और सेशन कोर्ट खारिज कर चुकी हैं. एक बार फिर दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने थाने में घुसकर की गई मारपीट को गंभीर घटना मानते हुए कोरोना का भी लाभ देने योग्य नहीं माना गया.
बता दें मामले में आरोपी जमानत के लिए लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन घटना को गंभीर मानते हुए अदालतें जमानत देने से इंकार कर रही हैं. एक बार फिर याचिका खारिज होने से आरोपी के लिए परेशानी बढ़ गई है.