धमतरी। जिले के डाभा जोरातराई रेत खदान में जिला पंचायत सदस्य व उनके साथियों पर प्राणघातक हमला और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले रेत माफिया के गुर्गों को कोर्ट ने झटका दिया है. पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश प्रान्त के सभी नौ आरोपियों की जमानत अर्जी के साथ रेत माफिया नागू चंद्राकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि 18 जून की रात अवैध रेत निकासी रोकने गए जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव और उनके साथियों पर रेत माफिया ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्राणघातक हमला किया था. वहीं उन्हें निर्वस्त्र कर आपत्तिजनक वीडियो बनाने के साथ ही लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था. इस मामले में हरियाणा के एक भूतपूर्व सैनिक और बस्तर के फरसगांव पार्षद समेत पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पकड़े गए आरोपियों ने जमानत के लिए विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट धमतरी सुधीर कुमार के समक्ष अर्जी दाखिल किया गया था. सुनवाई के दौरान आज अभियुक्त के अधिवक्ता ने अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने निवेदन किया. पीड़ित जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव की अधिवक्ता पार्वती वाधवानी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि इन्हें जमानत दिया जाता है तो अपराधियों का हौसला और बुलंद हो जाएगा. इसलिए अभियुक्तों को जमानत का लाभ ना दिया जाये.

प्रकरण की सभी की बातों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए ने सभी अभियुक्तों की जमानत अर्जी के साथ घटना के फरार मुख्य अभियुक्त नागू चंद्राकर की अग्रिम जमानत की अर्जी को भी खारिज कर दिया है.