कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। व्यापम घोटाले के 5 दोषियों को HC से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष न्यायालय के फैसले को पलटते हुए 5 दोषियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। 28 फरवरी को सीबीआई की विशेष न्यायलय ने सभी आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही जुर्माना भी लगाया था। सजा देने के 43 के अंदर हाईकोर्ट ने पांच दोषियों को जमानत दे दी। छह आरोपियों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें से वेदरतन के अलावा आरोपी राजेश, प्रदीप, प्रवेश,हरनारायण और अवधेश को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इन सभी पर 20 जून 2010 को गुना में आयोजित पीएमटी में अपने स्थान पर सॉल्वर्स को बैठाने का आरोप है।
बता दें कि इंदौर के रहने वाले चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद राय ने व्यापमं में धांधली का रहस्योद्घाटन किया था। उन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में इन घांधलियों का ज़िक्र करते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। जांच कमेटी गठित करने के बाद जब इसकी जांच शुरू हुई और जो जानकारी निकलकर सामने आई, तो तत्कालिन सराकर को भी हिलाकर रख दिया।
व्यापमं घोटाले के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनियमितता के आरोप में पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी ओ पी शुक्ला और सहायक सुधीर शर्मा को हिरासत में लिया गया था। वहीं फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्तियों में धांधली के आरोप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को इस्तीफा देने को कहा गया था। सब इंस्पेक्टर की बहाली में राज्य में तैनात भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आर.के शिवहरे को हिरासत में ले लिया गया. अभी वो सेवा से निलंबित हैं। मामले में 155 केस दर्ज किया गया है। वहीं अबतक 46 से अधिक लोगों की संदेहास्पद मौत हो चुकी है। वहीं 3500 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है।
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