चंडीगढ़ में पेड पार्किंग की लाइसेंस फीस के 6.82 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपित अनिल कुमार शर्मा को बड़ा झटका लगा है। अनिल पाश्चयात कंपनी के निदेशक हैं, जो हवालात में हैं। अनिल की मुश्किल तब बढ़ी हुई नजर जब उनकी जमात याचिका खारिज कर दी गई।
आपको बता दें की एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की कोर्ट ने यह फ़ैसला लेते हुए आरोपित की अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी कई कंपनी चलता था, उनके कई पार्टनर भी थे। जांच में आरोपित के बैंक खाते से पार्किंग से घोटाले के 1.48 करोड़ रुपये मिले हैं। आरोपित अरगिंद कुमार और मयंक कुमार के साथ मिलकर विक्टोरियस रियल कंपनी, आरपी एंटरप्राइजेज, अमोघ फिनमैन और श्री साई नाथ एंटरप्राइजेज कंपनिया भी चला रहा है।
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