कुंदन कुमार/पटना. ईडी ने अवैध बालू खनन के मामले को लेकर जदयू के विधान पार्षद राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार किया था. पटना हाईकोर्ट ने मामले में 6 मई 2024 को कन्हैया प्रसाद की जमानत दे दी थी. अवैध बालू खनन मामले के आरोपियों में कन्हैया प्रसाद भी शामिल था.
सुप्रीम कोर्ट ने खारीज की जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत को गुरुवार को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जारी सोलह पेज के आदेश में उनकी जमानत को खारिज करने के संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. अब किसी भी समय अवैध बालू खनन मामले में मुख्य आरोपी जदयू के विधान परिषद राधा चरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद की गिरफ्तारी हो सकती है.
अप्रैल 2024 में हुई थी गिरफ्तारी
आपको बता दें की बालू खनन के प्रमुख कंपनी ब्राडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक कन्हैया प्रसाद है, जिसपर ईडी ने चार्जसीट दायर किया था. कन्हैया प्रसाद की गिरफ्तारी अप्रैल 2024 में हुई थी. लेकिन 6 में 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया था. ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अब देखना यह है कि अवैध बालू खनन मामले के आरोपी कन्हैया प्रसाद को ईडी कब तक गिरफ्तार करती है.
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