लखनऊ/बिजनौर. बिजनौर की डीएम (DM) जसजीत कौर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानती वारंट जारी किया है. कार्रवाई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें डीएम द्वारा कोर्ट के आदेशों का पालन न करने को गंभीर लापरवाही बताया.

दरअसल, मामला धनगर समाज के विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि डीएम ने बिना जांच किए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया. इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले डीएम को आवश्यक कार्यवाही और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन डीएम ने नहीं किया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि डीएम की ओर से समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से भेजा गया जवाब न सिर्फ आदेशों की अवहेलना है, बल्कि मामले में उदासीनता भी दर्शाता है. इसी आधार पर जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया.

हाईकोट ने डीएम जसजीत कौर को 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती है और इसे किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता है.

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