शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर पालिका के एक पार्षद का फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाया गया। जिसके बाद कलेक्टर ने पार्षद को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही पार्षद पर छह साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग गया है। वहीं कलेक्टर ने एफआईआर के भी आदेश दिए हैं।
भोपाल के बैरसिया नगर पालिका की पार्षद शबाना कुरैशी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला है। वे वार्ड क्रमांक 7 से एनसीपी पार्टी से चुनाव जीता था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए जाने के बाद कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पार्षद शबाना को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। साथ ही FIR के भी आदेश दिए है। शबाना कुरैशी अब छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी।
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आपको बता दें कि वार्ड नंबर-7 से हारने वाली प्रत्याशी परवीन की ओर से कलेक्टर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें बताया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए शबाना ने तहसीलदार तहसील हुजूर के नाम का अन्य पिछड़ा वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश कर चुनाव जीता है। इस मामले में टीटी नगर एसडीएम ने जांच की थी। जिसके बाद शबाना का जाति प्रमाण पत्र फर्जी घोषित किया गया।
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