पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में बाजवा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 मई 2025 तय की है, तब तक बाजवा की गिरफ्तारी नहीं होगी।

पंजाब सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि एफआईआर में जांच शुरू हो चुकी है। सरकारी वकील ने यह भी भरोसा दिलाया कि फिलहाल प्रताप सिंह बाजवा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय की है।

आपको बता दें कि बाजवा ने बड़ा बयान दिया था जिसके बाद पूरे पंजाब में यह चर्चा का विषय बन गया था। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती। शाम सात बजे के बाद पुलिस खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। मुझे पता चला है 50 बम आए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान को है या नहीं। 18 बम चले हैं, जबकि 32 अभी बचे हैं।
बाजवा के बम वाले बयान के बाद से उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसी केस को रद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।