कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की जिला प्रशासन ने उनके परिवार के संचालित बालाजी गार्डन, जिसे VISTA के नाम से भी जाना जाता है, उसे सील कर दिया है।
तहसीलदार 7 दिन के अंदर जगह खाली करने का दिया था निर्देश
दरअसल, ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में स्थित इस गार्डन पर प्रशासन ने देर रात कार्रवाई की। तहसीलदार ने 15 दिन पहले गार्डन खाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में अशोक सिंह के परिवार के 12 सदस्यों के नाम शामिल थे। प्रशासन ने गार्डन संचालन करने वालों को 7 दिन के भीतर जगह खाली करने का समय दिया था।
ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई है। जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने 9 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि बालाजी गार्डन की जमीन सरकारी है। कोर्ट ने साफ किया कि केवल खसरा या म्यूटेशन एंट्री के आधार पर जमीन का स्वामित्व साबित नहीं किया जा सकता है।
सरकारी भूमि पर बालाजी गार्डन बनाने का दावा
शासन का दावा है कि बालाजी गार्डन सरकारी भूमि पर बनाया गया है। वहीं कार्रवाई के विरोध में कई कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और जानबूझकर शनिवार रात को की गई ताकि रविवार को कोर्ट में अपील न की जा सके।
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