वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है.
बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था.
अभियोग पत्र में देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में उनको बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था.
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