बलौदाबाजार. छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार आगजनी, हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर झटका लगा है. उनकी जमानत अर्जी को सीजेएम न्यायालय बलौदाबाजार ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा, आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है.
बता दें कि बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन मामले में विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई नगर से गिरफ्तार किया था. विधायक की जमानत अर्जी सीजीएम अजय कुमार खाखा की अदालत में लगी थी, जो आज खारिज हो गई. एक दिन पहले ही न्यायालय ने 17 सितंबर तक विधायक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी.
जानिए पूरा मामला
बता दें कि गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में सतनाम समाज के आस्था के केंद्र अमर गुफा में स्थित महकोनी मंदिर परिसर में आसामाजिक तत्वों ने जमकर तांडव मचाया था. जैतखाम में तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे. इस घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अब तक विधायक यादव की 4 बार न्यायिक रिमांड बढ़ाई जा चुकी है.
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