
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। देर रात कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। दो महीने के लिए पराली, यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंद लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी।
साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी विपरीत स्थितियां निर्तित होती है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पराली यानी नरवाई जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


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