मनोज मिश्रेकर, राजनांदगांव. जिले में कलेक्टर ने गुटखा, तंबाकू और गुड़ाखू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने जारी आदेश में कहा कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई हैं. प्रायः यह देखने में आता हैं कि कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तम्बाकू, एवं गुडाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है. ऐसी स्थिति में Epidemic Act. 1897 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला राजनांदगांव में गुटखा, तम्बाकू एवं गुड़ाखू के क्रय-विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है.

यह आदेश संपूर्ण जिला राजनांदगांव में तत्काल प्रभावशील होगा, जो 3 मई या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा. इस आदेश का उल्लघंन किये जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.