लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. इधर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी सुनवाई हुई. हालांकि मामले में आज भी फैसला नहीं आया. अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी. उधर राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि निकाय चुनाव के मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए.

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निकाय चुनाव पर कल फिर सुनवाई होगी. 22 दिसंबर तक कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है. वहीं मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कहा कि OBC आरक्षण लागू किए जाने के मामले में अभी तक मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं. इस पर याचियों के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना. जिसके बाद बुधवार को भी सुनवाई हुई.

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बता दें कि नगर निगम ने कुछ दिनों पहले आरक्षण सूची जारी की थी. जिसे लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में आरक्षण नियमों को लेकर सवाल उठाये गए थे जिस पर कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई. कोर्ट में जोरदार बहस के बाद अब 22 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी.

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