भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगने के बाद सरकार ने ट्रांसफर की गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. मप्र में तबादलों से प्रतिबंध हटने से अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले होंगे. प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन और कलेक्टर के माध्यम से तबादले किए जाएंगे. विभागीय जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ट्रांसफर आदेश जारी होंगे.

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दरअसल एमपी के जिलों के अंदर 15 जून से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे. कल से प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पोस्टिंग दी जाएगी. मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले है.

राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक संचालक, उप संचालक एवं SLR मिलाकर अधिकतम 200 ट्रांसफर हो सकेंगे. पटवारियों के ट्रांसफर के लिए 4000 की सीमा रहेगी. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में डॉक्टर से लेकर ड्राइवर तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और खाद्य एवं नापतोल विभाग में निरीक्षक एवं उप पंजीयक स्तर के अधिकतम 40 ट्रांसफर किए जा सकेंगे.

ट्राईबल डिपार्टमेंट में अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर 10000 ट्रांसफर की लिमिट है. वन विभाग में रेंजर से लेकर नीचे तक अधिकतम 5000 ट्रांसफर और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर से लेकर नीचे तक 4000 ट्रांसफर होंगे. शेष अन्य सभी विभागों में लगभग 10,000 स्थानांतरण हो सकेंगे.

पढ़िए तबादलों की गाइडलाइन

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