रायपुर। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत उद्यानों के अंदर अनावश्यक रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आस-पास के निवासियों और उद्यानों में आने वाले नागरिकों को बेहद परेशान होना पड़ता है. इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त ने कार्रवाई करने के निए निर्देशित किया है.

रायपुर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि अनावश्यक रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वरिष्ठ नागरिक परेशान हैं. इसकी शिकायत वरिष्ठ नागरिकों ने की है, जिसके बाद कार्रवाई के लिए आदेश निकाल गया है.

जारी आदेश के मुताबिक निगम क्षेत्र अंतर्गत समस्त उद्यानों में किसी भी प्रकार के ध्वनी विस्तारक यंत्र (छोटे बड़े साउंड सिस्टम, डीजे, बाक्स, स्पीकर) का उपयोग तत्काल प्रतिबंधित करें. इस संबंध में चेतावनी के उचित संकेतक लगाएं.

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई अनाधिकृत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उद्यान के अंदर करता है तो उस पर नियमानुसार प्रतिबंधात्मक / जब्ती की कार्रवाई करें. अगर किसी व्यक्ति को उद्यान के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करना है, तो पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक होगा.

Ban on use of loudspeakers
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