Anil Ambani News: रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है। अनिल अंबानी को बैंक अब फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दिसंबर 2025 में 40 हजार करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में बैंकों को फ्रॉड घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस श्रीय चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखाड़ की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि अपीलें मंजूर की जाती हैं। चुनौती दिए गए आदेश में गंभीर खामियां हैं। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को ‘गलत और त्रुटिपूर्ण’ करार दिया।
अंबानी की ओर से पेश वकीलों ने फैसले पर चार हफ्ते की रोक लगाने की मांग की, लेकिन बेंच ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब आदेश को अवैध और अनियमित पाया गया है, तो उस पर रोक लगाना गलत को जारी रखने जैसा होगा।
दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और IDBI बैंक ने जनवरी 2026 में सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को चुनौती दी थी। बैंकों का तर्क था कि वे फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर कार्रवाई करना चाहते हैं। अब बैंक कानून के मुताबिक आगे की कार्यवाही कर सकेंगे।आरकॉम के पूर्व नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके अनिल अंबानी ने तीन बैंकों के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। 24 दिसंबर 2025 को जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि RBI के निर्देशों के तहत होने वाले फॉरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट के मानकों पर खरा उतरना चाहिए। अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई का रास्ता फिर से साफ हो गया है।
अंबानी बोले- बिना अनुमति देश नहीं छोडूंगा
पिछले हफ्ते अनिल अंबानी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि वे देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं करेंगे। अनिल अंबानी ने ये भी कहा था कि रिलायंस ग्रुप (ADAG) की कंपनियों के खिलाफ चल रही ED और CBI की जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के दिए थे निर्देश
इसी महीने की शुरुआत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की जांच में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ED और CBI) से पूछा था कि जांच में इतना वक्त क्यों लग रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने ED को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया था ताकि 40,000 करोड़ के इस कथित घोटाले की जांच में तेजी लाई जा सके।
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