नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के रिलीज़ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चार राज्य सरकारों द्वारा फिल्म के पदर्शन पर लगी बैन को हटा लिया है. फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सरकारों ने फिल्म पर बैन लगा दिया था.
इस बैन के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुना और राज्यों द्वारा बैन को गलत मानते हुए उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि इसके विरोध को देखते हुए कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा राज्य सरकारों के पास है.
इससे पहले मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को इसी फिल्म को लेकर एक पत्र भी लिखा था. इसमें आग्रह किया था कि पद्मावती फिल्म तब तक रिलीज न हो जब तक इसमें आवश्यक बदलाव नहीं कर दिए जाए, ताकि किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.
राजपूत संगठनों का आरोप है कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है. जबकि फिल्म से संबद्ध लोगों ने इससे इनकार किया है.