बठिंडा. जिला उपायुक्त शौकत अहमद परे ने जिले में धारा 144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं. इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उनके मुताबिक जिले में हरे रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) रंग वाले मोटर वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है.
उपायुक्त ने जिले में मौजूद हवाई अड्डे के 2 किमी के दायरे में लालटेन पतंग के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लालटेन पतंग के उपयोग से विमान के संचालन और सुरक्षा को खतरा होता है. इसके अलावा संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है. इलाके में सुबह 6 से 9 बजे तक और दोपहर 1 से 3 बजे तक किसी भी ट्रक को चलने की इजाजत नहीं होगी.
एमएसडी स्कूल और श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है कि वे छुट्टी के दौरान छात्रों को स्कूल परिसर से रिक्शा, गाड़ी, आदि में सुरक्षित ले जाएं. उन्होंने कहा कि स्कूल से बच्चों को लाने ले जाने वाले रिक्शा व वाहन स्कूल के बाहर सड़क या सड़क किनारे पार्क नहीं किए जाएंगे.
सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी राम, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, आई ओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बल्क पीओएल टर्मिनल, एफओएस मंडी मानसा रोड बठिंडा के आसपास ड्रोन कैमरा संचालन/उड़ान प्रतिबंधित है. इसके अलावा एयरफोर्स, भिसियाना एयरपोर्ट के बाहर 100 गज के दायरे में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के दुकानें लगाने पर रोक है.
सेंट्रल जेल बठिंडा की सीमा से 500 मीटर तक के क्षेत्र में ड्रोन कैमरों के संचालन/उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसके अलावा रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जेल के 500 मीटर के दायरे में (मुख्य सड़क को छोड़कर) किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पाबंदी होगी. यह आदेश 23 मार्च तक लागू रहेंगे.
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