नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ मानते हुए फैसला सुनाया है. इसके पहले न्यायालय ने आठ मार्च को मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरिज खान को दोषी पाया था, जिसके बाद आज फांसी की सजा सुनाई है.

बता दें कि वर्ष 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम पर आतंकियों ने गोली चलाई थी, जिसमें पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की जान चली गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने का मांग की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत पेश किए जिन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही मामले में कोर्ट ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के साथ आर्म्‍स ऐक्‍ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया था.