नई दिल्ली . दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने कहा कि दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को शराब की 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति दिए जाने के मामले में संबंधित राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे. एक अधिकारी ने कहा कि NCR के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच किसी भी व्यक्ति को 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा.

DMRC ने पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी थी, जिस पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है. इससे पहले, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था.

डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, हम 1-2 बोतलों की संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं. चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे हैं और राज्य का जो भी आबकारी कानून है, वह लागू होगा.

DMC ने कहा कि अगर कोई यात्री दिल्ली में 2 शराब की बोतलों के साथ ट्रेन में चढ़ता है और यूपी की ओर जाता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके पास उस राज्य के आबकारी नियम का पालन करने के लिए 2 बोतलें हैं. इसलिए, अगर केवल 1 शराब की बोतल की अनुमति है, तो उसे केवल 1 ही ले जाना चाहिए.