बिलासपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बिलासपुर हाईकोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी और वीवीपैट से मतगणना की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव मामले पर हस्ताक्षेप करने का अधिकार नहीं है. निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत की कार्रवाई होनी चाहिए.
उच्च न्यायालय ने गिरीश देवांगन की याचिका में यह कहते हुए आदेश किया है कि चुनाव मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. जो निर्देश एवं नियम आर्टिकल 324 से 329 के तहत निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं, उन्हीं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए इसलिए इस याचिका को उच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया है.
कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेख तन्खा ने पैरवी की. कांग्रेस की ओर से लगी याचिका पर सरकारी वकील और कांग्रेस के वकील के बीच जिरह हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर हाईकोर्ट ने शाम को फैसला सुनाया.
6 दिसंबर को लगाई थी याचिका
आपको बता दें कि मतदान के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को मतगणना में गड़बड़ी का डर सता रहा है. इसी आशंका को लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री गिरीश देवांगन की ओर से 6 दिसंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. याचिका में वीवीपैट के माध्यम से मतगणना कराए जाने की मांग की गई. याचिका में आशंका व्यक्त की थी कि प्रदेश भर में मतगणना स्थल में अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी की जा सकती है. साथ ही गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी.