Bengaluru Stampede Case: बेंगलुरु भगदड़ केस (RCB Stampede Case) में आईपीएल (IPL) टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बुरी तरह फंस गई है। आईपीएल के इतिहास में अपना पहला खिताब जीतने वाली RCB को अब आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। RCB के साथ ही कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) पर भी मुकदमा चलेगा। सरकार का ये फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट में आया है, जिसमें RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को घटना के लिए दोषी बताया गया था।

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दरअसल बेंगलुरु में हुई भगदड़ के मामले में कर्नाटक सरकार ने एक जांच आयोग बनाया था। इसकी रिपोर्ट 17 जुलाई को कैबिनेट के सामने पेश किया गया था। इस रिपोर्ट में हादसे के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ पर भी दोष मढ़ा गया है।

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सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी होगी जांच

सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में पुलिस पर और सरकारी विभागों पर भी सवाल उठे हैं और कानून मंत्री ने कहा कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी। पाटिल ने साफ कहा कि भगदड़ और लापरवाही की इस खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के नाम जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट में दर्ज है। जस्टिस डीकुन्हा को इस जांच की जिम्मेदारी 5 जून को सौंपी गई थी, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके नेतृत्व में जांच आयोग के गठन का ऐलान किया था।

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RCB, KSCA समेत आरोपियों के खिलाफ एक्शन

जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही कर्नाटक कैबिनेट के सामने पेश की गई थी। इसे गुरुवार 24 जुलाई को मंजूर कर लिया गया। इस रिपोर्ट में ही RCB और KSCA के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को भी दोषी बताया गया था। इस मामले में कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “मंत्रिमंडल ने जस्टिस जॉन माइकल डीकुन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है।

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जानें क्या है बेंगलुरु भगदड़ मामला

दरअसल आईपीएल 2025 का फाइनल मैच 3 जून 2025 को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया था। आरसीबी ने छह रन से यह मैच अपने नाम किया और आईपीएल के 18 साल के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इसके बाद बुधवार (4 जून) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया। यहां स्टेडियम की क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई।

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बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारियों को हटा दिया गया था। इस घटना को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की है। वहीं, कुछ लोगों ने कर्नाटक क्रिकेट संघ और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की है।

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