अमित पवार, बैतूल। Madhya Pradesh बैतूल में भैंसदेही ब्लॉक के धाबा गांव में पंचायत से बिना अनुमति लिए एक स्कूल भवन बनाया गया, जिस पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अब्दुल नईम नाम का शख्स गांव में निजी जमीन पर अवैध मदरसा बना रहा है, लेकिन ये आरोप बेबुनियाद निकले। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू की तो पता चला कि अब्दुल नईम ने पंचायत से भवन अनुज्ञा अनुमति लिए बगैर स्कूल भवन बना लिया। हालांकि जमीन उसकी निजी थी लेकिन भवन बनाने की अनुमति लेना तब भी एक अनिवार्य शर्त होती है।
बैतूल में कलेक्टर ने एक स्कूल भवन पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया, जिससे हड़कंप मच गया। वहीं भवन मालिक अब्दुल नईम, कांग्रेस नेता और ग्रामीणों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और आत्महत्या की धमकी तक दी, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नियमों का उलंघन करने पर स्कूल भवन के कुछ हिस्से को गिरा दिया। अब्दुल ने कलेक्टर को बताया कि उसे पंचायत से एनओसी मिली है, लेकिन जब राजस्व अमला मौके पर पहुंचा तो गांव के सरपंच और सचिव ने एनओसी की बात को झूठा बताया।
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हालांकि कुछ ग्रामीण स्कूल बनाए जाने के पक्ष में हैं, लेकिन बिना अनुमति के स्कूल या निजी भवन बनाना अपराध है। कलेक्टर ने आखिर में बुलडोजर एक्शन रोककर अब्दुल को दोबारा नोटिस दिया है और उसे खुद ही भवन गिराने की हिदायत दी है। अगर समय सीमा में भवन नहीं गिराया गया तो दोबारा प्रशासन एक्शन लेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है।
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