शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश  में अब नया मोटर यान अधिनियम  लागू हो गया है। अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो आपको अच्छी-खासी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी प्रकाशित किया है। सरकार द्वारा उक्त जानकारी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी। 

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दरअसल मध्यप्रदेश  सरकार ने  मोटर यान अधिनियम पर जबलपुर हाईकोर्ट में नोटीफिकेशन पेश किया है। इससे पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी इस नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि केन्द्र के मोटर यान अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जाए। ये याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पी जी नाजपांडे  ने दाखिल की थी।  

याचिका में क्या था?  

अपनी याचिका में डॉक्टर नाजपांडे  ने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में जो अपराध होते थे उसकी फाइन राशि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बढ़ा  दी गई है ताकि लोग डर कर नियमों का पालन करें। लेकिन मध्यप्रदेश में इसे नेताओं ने लागू नहीं होने दिया। इन नेताओं की दलील थी कि जुर्माने की ये राशि काफी अधिक है, इससे गरीब नागरिक परेशान होंगे। लेकिन नाजपांडे की ओर दलील दी गई कि वर्तमान जुर्माने की राशि बेहद कम है जिसकी वजह से लोग फाइन देकर भी नियमों का पालन नहीं करते और सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। 

ये है नई जुर्माना राशि

  • बिना हेलमेट 300
  • बिना सीट बेल्ट 500
  • बिना इंश्योरेंस 2000
  • बिना परमिट 10000
  • बिना लाइसेंस 1000
  • हॉर्न का शोरगुल एक से तीन हजार
  • वायु प्रदूषण 10000
  • ओवर स्पीड एक से तीन हजार
  • गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना 3000
  • आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकना 10000

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