रायपुर. परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार अब छत्तीसगढ़ में भी भारत सीरीज ( BH Series) नंबर प्लेट जारी करने का आदेश परिवहन विभाग छग शासन ने जारी कर दिया है. अगर आप BH Series नंबर प्लेट लेना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आपको इस खबर में बता रहे कि कैसे बीएच सीरीज नंबर प्लेट को प्राप्त कर सकेंगे. कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है और इससे क्या फायदा होता है.

कैसे प्राप्त करें बीएच सीरीज नंबर प्लेट ?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. हालांकि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, जिसमें कुछ शर्तें शामिल हैं. अगर आपका ऑफिस चार राज्यों से अधिक जगहों पर स्थित है या फिर और सरकारी कर्मचारी हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

2021 में शुरू हुई थी योजना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर 2021 में गैर-परिवहन वाहनों के लिए नई लॉन्च की गई बीएच-सीरीज़ (भारत-सीरीज़) नंबर प्लेट के तहत वाहन पंजीकरण शुरू किया था, जिसका उद्देश्य BH-सीरीज नंबर के अतर्गत अन्य राज्यों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ देना है. इससे पहले मोटर व्हीकल एक्ट1988 की धारा 47 के अनुसार, मालिकों को केवल 12 महीने के लिए अपने वाहन को दूसरे राज्य (जिस राज्य में वे पंजीकृत हैं से अलग) में रखने की अनुमति थी. इस अवधि के बाद वाहन का पंजीकरण नए राज्य में स्थानांतरित करना पड़ता था. हालांकि, बीएच सीरीज के साथ वाहन मालिक पूरे देश में कही भी घूम सकते हैं. यह नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य रहेगी.

बीएच सीरीज नंबर प्लेट के फायदे

इस सीरीज के नंबर प्लेट का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसफर किसी अन्य राज्य में होता रहता है. ऐसे अगर आप सिर्फ एक बार ‘बीएच सीरीज’ का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उन्हें दूसरे राज्यों में इसे बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक