रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरमीत खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों को आज को ACB/EOW की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने EOW की मांग पर सभी को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार 25 अप्रैल को EOW ने नया रायपुर, अभनपुर, दुर्ग-भिलाई, आरंग, और बिलासपुर समेत कई जिलों में 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए थे, जो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। EOW की टीम मामले की गहन जांच कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

बचाव पक्ष के वकील ने किया रिमांड का विरोध

बचाव पक्ष के वकील शाहिद सिद्दीकी ने आरोपियों की रिमांड का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला फर्जी, राजनीतिक रूप से प्रेरित और तकनीकी आधारों पर कमजोर है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करना ही गलत था। उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक महत्वपूर्ण सिस्टमैटिक आदेश को नजरअंदाज कर ईओडब्ल्यू ने जबरन केस दर्ज किया है। उनका कहना है कि उनके क्लाइंट को बिना किसी ठोस आधार के फंसाया गया है। शाहिद सिद्दीकी ने आगे कहा कि यदि एफआईआर का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहम ऑर्डर को अलग कर, एकपक्षीय तरीके से एफआईआर फाइल की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन परिस्थितियों में उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई वैध मामला बनता ही नहीं है और रिमांड की मांग भी अनावश्यक है।

इनके ठिकानों पर की गई EOW की रेड

  • अमरजीत सिंह गिल- ठेकेदार, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दुर्ग
  • हरजीत सिंह खनूजा- ठेकेदार, मकान नंबर 118 लॉ विष्टा सोसाइटी, कचना रायपुर
  • जितेंद्र कुमार साहू- पटवारी, अभनपुर
  • दिनेश कुमार साहू- पटवारी, माना बस्ती रायपुर
  • निर्भय कुमार साहू- SDM, अटलनगर, नवा रायपुर समेत कांकेर के नरहरपुर स्थित आवास
  • हरमीत सिंह खनूजा- ठेकेदार, महासमुंद
  • योगेश कुमार देवांगन- जमीन दलाल, अश्वनी नगर,रायपुर
  • बसंती घृतलहरे- अभनपुर
  • अमरजीत सिंह गिल- बैंक कर्मचारी ICICI बैंक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,दुर्ग
  • रोशन लाल वर्मा- RI, कचना रायपुर 
  • विजय जैन- कारोबारी, गोलबाजार दुकान और टैगोर नगर स्थित घर रायपुर
  • उमा तिवारी- महादेव घाट,रायपुर
  • दशमेश- तेलीबांधा गुरुद्वारा, रायपुर
  • लखेश्वर प्रसाद किरण- तहसीलदार, कटघोरा और बिलासपुर स्थित घर
  • शशिकांत कुर्रे- तहसीलदार, माना बस्ती और अभनपुर
  • लेखराम देवांगन- पटवारी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार रायपुर

बता दें, इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किए गए 1-1 भूमि पर फर्जी तरीके से 6-6 लोगों के नाम पर मुआवजे निकलवाए और करोड़ो रुपए गबन कर लिए हैं।

220 करोड़ के भ्रष्टाचार की संभावना

शुरुआत में यह सामने आया था कि कुछ सरकारी अधिकारियों, भू-माफियाओं और प्रभावशाली लोगों ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से लगभग 43 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि हासिल कर ली। लेकिन विस्तृत जांच में यह आंकड़ा 220 करोड़ रुपये से ज्यादा तक पहुंच गया है। अब तक 164 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसी को मिल चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की है।

इस घोटाले को लेकर चरणदास महंत ने विधानसभा बजट सत्र 2025 में भी मुद्दा उठाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपने का निर्णय लिया गया था। अब ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले की जांच को और तेज कर दिया है।

क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला?

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 कि.मी. सड़क निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना में रायपुर से विशाखापटनम तक फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्स लेन सड़क बनना प्रस्तावित है। इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित की हैं। इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है। विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया।

भूमि अधिग्रहण नियम

भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत हितग्राही से यदि 5 लाख कीमत की ज़मीन ली जाती है, तो उस कीमत के अलावा उतनी ही राशि यानी 5 लाख रुपए सोलेशियम के रूप में भी दी जाएगी। इस तरह उसे उस ज़मीन का मुआवजा 10 लाख दिया जाएगा।

इसके तहत 5 लाख की यदि ज़मीन अधिग्रहित की जाती है तो उसके 10 लाख रुपए मिलेंगे और 10 लाख रुपए सोलेशियम होगा। इस तरह हितग्राही को उसी ज़मीन के 20 लाख रुपए मिलेंगे।

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