अजय शास्त्री, बेगूसराय। भोजपुरी फिल्मों की मशहूर गायिका और अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मंगलवार को बेगूसराय जिला न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में आत्मसमर्पण किया। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज परिवाद पत्र संख्या 2006/2023 के तहत न्यायालय में पेश होकर जमानत याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें ₹10,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
अक्षरा सिंह के कोर्ट में सरेंडर की खबर फैलते ही न्यायालय परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। हालांकि, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अक्षरा सिंह ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
लोक गायक ने दर्ज कराया था मुकदमा
उल्लेखनीय है कि लोक गायक शिवेश मिश्रा ने अक्षरा सिंह और उनके पिता पर धोखाधड़ी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, समस्तीपुर जिले में 24 अक्टूबर 2023 को आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अक्षरा सिंह को दो घंटे की प्रस्तुति हेतु ₹5,51,000 की राशि अदा की गई थी। कार्यक्रम रात 10 बजे शुरू होना था, लेकिन अक्षरा सिंह करीब ढाई घंटे देर से रात 12:30 बजे पहुंचीं और मात्र आधे घंटे प्रस्तुति देने के बाद माइक क्षतिग्रस्त कर कार्यक्रम छोड़कर चली गईं।
परिवादी शिवेश मिश्रा का आरोप है कि जब उन्होंने अक्षरा सिंह से कार्यक्रम जारी रखने का आग्रह किया तो उन्होंने मना कर दिया, जबकि आयोजनकर्ता के अनुसार पूरी राशि पहले ही अदा की जा चुकी थी। इसके बाद शिवेश मिश्रा ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत संज्ञान लिया और अक्षरा सिंह को नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्षरा सिंह ने जिला जज, बेगूसराय की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) ने स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी थी। उसी आदेश के तहत मंगलवार को उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। फिलहाल, कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अक्षरा सिंह को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।
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